ईपीएफओ ने पीएफ खाते से पैसे निकालने से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। बदले नियमों से खाताधारकों को राहत मिली है. अब पीएफ खाताधारक अपनी या अपने परिवार के किसी सदस्य की गंभीर बीमारी के इलाज के लिए 1 लाख रुपये तक निकाल सकते हैं। पहले यह सीमा 50 हजार रुपये थी. अब इसे बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया है. नए नियम 16 अप्रैल से लागू हो गए हैं.
जरूरत पड़ने पर आप पैसे निकाल सकते हैं
पीएफ खाताधारक जरूरत पड़ने पर अपने खाते से कुछ रकम निकाल सकते हैं। यह रकम अपने या परिवार के सदस्यों के खर्च, घर बनाने या खरीदने और बच्चों की शादी के लिए निकाली जा सकती है। हालांकि, पीएफ खाते में जमा पूरी रकम निकालने की इजाजत नहीं है. EPFO ने नए नियमों में फॉर्म 31 के पैराग्राफ 68J के तहत मौजूदा सीमा को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया है. इस पैराग्राफ के तहत पीएफ खाताधारक अपनी या अपने परिवार के सदस्यों (मां, पिता, बच्चे आदि) की गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए पैसे निकाल सकता है। ध्यान रखें कि जितनी रकम आप निकालना चाहते हैं वह पीएफ खाते में होनी चाहिए।
इन बीमारियों में शामिल हैं
पैराग्राफ 68जे के तहत पीएफ खाताधारक कैंसर, मानसिक विकार, टीबी, लकवा आदि गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए पैसे निकाल सकते हैं। इस राशि को निकालने के लिए डॉक्टर का हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र आवश्यक है। रकम निकालने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई जा सकती है.
राशि निकाली जा सकती है
पीएफ खाताधारक फॉर्म 31 भरकर खाते से कुछ रकम निकाल सकते हैं। हालांकि, यह रकम केवल कुछ जरूरी काम के लिए ही निकाली जा सकती है। इसमें होम लोन चुकाना, घर खरीदना, बच्चों की शादी या उच्च शिक्षा जैसे कारण शामिल हैं। वहीं, दिव्यांगों के लिए मेडिकल उपकरण खरीदने के लिए भी पीएफ खाते से पैसा निकाला जा सकता है।