इस साल देश में 19 अप्रैल को विधानसभा चुनाव होने हैं. चुनाव में मतदान करने के लिए व्यक्ति के पास मतदाता पहचान पत्र होना आवश्यक है। लेकिन अगर आपके पास अपना मतदाता पहचान पत्र नहीं है, तो क्या आप फिर भी मतदान कर सकते हैं? आइए जानते हैं वोटर आईडी कार्ड से जुड़े कुछ जरूरी नियमों के बारे में।
क्या बिना वोटर आईडी के वोट किया जा सकता है?
अगर आपका वोटर आईडी कार्ड खो गया है या आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है, तब भी आप वोट कर सकते हैं। लेकिन आपका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए.
अगर आपका नाम वोटिंग लिस्ट में है तो आप बिना वोटर आईडी कार्ड के भी वोट कर सकते हैं। आप वोट देने के लिए अपने किसी अन्य आईडी प्रूफ का उपयोग कर सकते हैं। आधार कार्ड, बीमा स्मार्ट कार्ड, पैन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट आदि दिखाकर भी मतदान किया जा सकता है। वहीं, अगर आपके पास इनमें से किसी भी दस्तावेज की कॉपी नहीं है तो ऐसी स्थिति में आप अपने बैंक पासबुक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
कौन वोट नहीं दे सकता?
अगर आपका नाम वोटिंग लिस्ट में है तो आप वोट कर सकते हैं. लेकिन अगर आपका नाम वोटिंग लिस्ट में नहीं है तो आप वोट नहीं कर सकते.
आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से वोटिंग लिस्ट में अपना नाम जोड़ सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने के लिए आपको भारत निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट https://hindi.eci.gov.in/ पर जाकर आवेदन करना होगा। इसके अलावा आप ऑफलाइन मोड के जरिए भी अपना नाम वोटिंग लिस्ट में जोड़ सकते हैं। इसके लिए आपको अपने घर के नजदीकी मतदान केंद्र पर जाना होगा।