आजकल सोशल मीडिया वायरल खबरों से भरा पड़ा है। इनमें से कुछ खबरों में सच्चाई होती है तो काफी सारी न्यूज फैक भी होती हैं । इसी बीच में आजकल सोशल मीडिया पर एक दावा किया जा रहा हैं जिसमें कहा जा रहा है कि, किराएदारों के लिए हाउस रेंट पर 18 फीसदी जीएसटी लगाया जाएगा । मगर जब पीआईबी की टीम ने इस वायरल मैसेज की सच्चाई का पता लगाया तो पाया कि, ये खबर झूठी हैं । पीआईबी टीम के अनुसार, एक आवासीय इकाई का किराया केवल तभी कर योग्य होता है जब इसे एक वाणिज्यिक इकाई को किराए पर दिया जाता है । निजी इस्तेमाल के लिए लिया गया किराया जीएसटी की श्रेणी में नहीं आता है । फर्म के मालिक या भागीदार द्वारा व्यक्तिगत उपयोग के लिए किराए पर आवास उपलब्ध कराने पर भी कोई जीएसटी नहीं लिया जाता है।
पीआईबी टीम ने बताया है कि, भारत सरकार की तरफ से ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया गया है। टीम ने कहा कि इस तरह के संदेश फैलाकर आम लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है ताकि स्कमर्स आपकी निजी जानकारी हासिल कर सके और आपको ठग सके ।