सोशल मीडिया इन दिनों एक मैसेज काफी वायरल हो रहा है और उसमें दावा किया जा रहा है कि, यदि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का वैध प्रमाण पत्र नहीं होगा तो दुर्घटना की स्थिति में आप क्लेम का दावा नहीं कर सकते हैं । इस दावे के बाद से आम जनता के बीच सवालों की बाढ़ सी आ गई है कि क्या वैध प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रमाण पत्र होने पर ही क्लेम किया जा सकेगा और अब आम जनता इस बात को लेकर काफी उत्सुक है कि क्या ऐसे नियम और कानून सरकार द्वारा सामने लाए गए हैं । मगर जब पीईआईबी की टीम ने इस दावे की सच्चाई का पता लगाया तो पाया कि ये मैसेज पूरी तरह से फर्जी हैं । इसके बारे में पीआईबी ने कहा कि, मोटर बीमा पॉलिसी के तहत दुर्घटना बीमा का दावा करने के लिए वैध पीयूसी प्रमाणपत्र अनिवार्य नहीं है ।
इस मैसेज को पीआईबी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है और कहा है कि, ऐसा दुर्घटना बीमा क्लेम तभी मिलेगा, जब वाहन के पास प्रदूषण प्रमाण पत्र होगा । यह बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का एक नया नियम है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। यह थर्ड पार्टी और कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस दोनों पर मान्य होगा।
इस मैसेज के बारे में पीआईबी ने कहा है कि, वो इस तरह से लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे लोग आपसे आपकी निजी जानकारी चुराने की कोशिश कर रहे हैं । इसके जरिए स्कैमर्स आपकी निजी जानकारी चुराकर आपको ठगने की कोशिश कर रहे हैं । इसलिए आप ऐसे किसी भी मैसेज के लिए अपनी निजी जानकारी किसी के साथ भी शेयर ना करें ।