ट्रम्प के राष्ट्रपति बनते ही 538 अवैध प्रवासी गिरफ्तार, जानिए पूरा मामला

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Posted On:Friday, January 24, 2025

मुंबई, 24 जनवरी, (न्यूज़ हेल्पलाइन)। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रम्प के राष्ट्रपति बनने के बाद से ही प्रशासन ने अवैध प्रवासियों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रम्प के शपथ लेने के बाद पहले दिन में ही 538 अवैध प्रवासियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि अब तक 538 अवैध प्रवासियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 373 को हिरासत में लेकर फिलहाल कैंप भेज दिया गया है। लेविट ने कहा कि ये सभी अपराधी हैं। इन पर रेप, हत्या और किडनैपिंग के आरोप हैं। लेविट ने फॉक्स न्यूज से बात करते हुए कहा कि ट्रम्प प्रशासन इतिहास का सबसे बड़ा डिपोर्टेशन ऑपरेशन चला रही है। अपराधियों को गिरफ्तार कर मिलिट्री प्लेन से डिपोर्ट किया गया है। हालांकि इन्हें कहां भेजा गया है, इसकी जानकारी नहीं दी गई है।

रिपोर्ट के मुताबिक एस इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट (ICE) वाशिंगटन डीसी समेत कई शहरों में अवैध प्रवासियों को पकड़ने के लिए छापे मार रही है और बड़े पैमाने पर अप्रवासियों से पूछताछ कर रही है। प्रेस सचिव ने कहा कि ट्रम्प ने चुनाव से पहले जो वादा किया था, अब पूरा किया जा रहा है। राष्ट्रपति ट्रम्प देश की सीमाओं की हिफाजत करने के लिए अपनी एग्जीक्यूटिव पावर का हर संभव इस्तेमाल कर रहे हैं। वे दुनिया को साफ संदेश भेज रहे हैं कि आप हमारे देश में अवैध रूप से घुसने और अमेरिकी कानूनों को तोड़ने के बारे में सोचते हैं तो आपको इसका अंजाम भुगतना होगा।

डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका में अवैध प्रवासियों को लेकर काफी सख्त रहे हैं। उन्होंने शपथ ग्रहण में भी कहा कि वे अपने देश में एक भी अपराधी को घुसने नहीं देना चाहते हैं। 20 जनवरी को ट्रम्प के राष्ट्रपति बनने के कुछ घंटे बाद ही अमेरिकी सीनेट में अवैध अप्रवास को लेकर बिल पास किया गया था। इस विधेयक को 64-35 से पारित किया गया। इस विधेयक को ‘लैकेन रिले एक्ट’ नाम दिया गया है। यह एक्ट जॉर्जिया के 22 साल की नर्सिंग स्टूडेंट रिले के नाम पर रखा गया है। पिछले साल एक वेनेजुएला के नागरिक ने उसकी हत्या कर दी थी। अब यह विधेयक हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव में जाएगा। जहां सीनेट की ओर से किए गए बदलावों पर विचार किया जाएगा। इसके बाद ट्रम्प इस पर दस्तखत करेंगे, जिसके बाद यह कानून बन जाएगा। इस कानून के तहत पुलिस को दुकानों से सामान चुराने, किसी को घायल करने वाले और जान से मारने वाले आरोपी प्रवासियों को हिरासत में लेना होगा।


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